पर्सनल लोन पर भी आप इनकम टैक्स छूट का लाभ उठा सकते है
नौकरी करने वाले अधिकतर लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए नया नया तरीका तलाशते रहते है
इस से बचने के लिए कई प्रकार के स्कीम में निवेश करते रहते है
अधिकतर लोगो को होम लोन के इनकम टैक्स की बारे में सूचना होती है
लेकिन आप को पता होना चाहिए पर्सनल लोन पर भी छूट का फायदा लिया जा सकता है
इनकम टैक्स एक्ट में पर्सनल लोन कटौती की कोई प्रावधान नहीं है
पर्सनल लोन को ज़िम्मेदारी की श्रेणी में रखा गया है
पर्सनल लोन आप एसेट क्रिएशन तैर पर इनकम टैक्स छूट का लाभ पा सकते है
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